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EPFO VISHWAS 2026 योजना: PF देरी पर जुर्माने में मिलेगी बड़ी राहत

बलिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं के लिए राहत भरी मुहिम शुरू की है। EPFO की नई ‘विश्वास 2026’ योजना उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने कर्मचारियों के पीएफ अंशदान जमा करने में देरी की है और जिन पर भारी जुर्माना लग चुका है।

इस योजना के तहत नियोक्ताओं को हर्जाने की भारी राशि में बड़ी छूट दी जाएगी। केवल मूल ब्याज ही वसूला जाएगा। योजना को पारदर्शी और डिजिटल तरीके से लागू किया जाएगा।

EPFO की VISHWAS 2026 योजना क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 जून 2026 को इस योजना की अधिसूचना जारी की। ‘विश्वास 2026’ एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य पुराने विवादों को जल्द निपटाना है।

EPFO के मुताबिक, योजना स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगी और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या घटाएगी।

योजना के मुख्य उद्देश्य

  • स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देना
  • लंबित कानूनी विवादों को कम करना
  • नियोक्ताओं को एक बारगी समाधान का मौका देना
  • डिजिटल प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना

योजना का फोकस उन मामलों पर है जहां PF जमा करने में देरी हुई है और EPFO ने आकलन आदेश जारी कर रखा है।

किन कंपनियों को मिलेगा लाभ?

यह योजना उन सभी नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनका EPFO का आकलन या विवाद आदेश 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले जारी हो चुका है।

जिन कंपनियों के मामले वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण (EPFAT), हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वे भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अदालत में चल रहे केस को वापस लेना होगा।

योजना के अंतर्गत भारी जुर्माने और हर्जाने में छूट मिलेगी। नियोक्ता को सिर्फ मूल ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।

योजना की समय सीमा और शर्तें

VISHWAS 2026 योजना 6 महीने की सीमित अवधि के लिए लागू है। EPFO ने आधिकारिक परिपत्र जारी कर सभी संबंधित दिशा-निर्देश दिए हैं।

इच्छुक कंपनियां EPFO के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं को फायदा

नियोक्ताओं को इस योजना से जुर्माने की बोझ से राहत मिलेगी। इससे वे पुराने विवादों को खत्म कर आगे बढ़ सकेंगे।

कर्मचारियों के लिए भी यह अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद है क्योंकि नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन से भविष्य में देरी की घटनाएं कम होंगी और पीएफ खातों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।

EPFO ने सभी नियोक्ताओं से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आधिकारिक परिपत्र पढ़कर पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करें।

यह योजना EPFO की डिजिटल पहल का हिस्सा है, जिसके जरिए संगठन पुराने लंबित मामलों को निपटाने और अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

नियोक्ता EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम परिपत्र और गाइडलाइंस देख सकते हैं। योजना की समय-सीमा सीमित होने के कारण जल्दी आवेदन करना फायदेमंद होगा।

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